Birth and Death Certificate Haryana Download – ऑनलाइन आवेदन और डाउनलोड की पूरी जानकारी 2025

nimesh kumar
On: December 29, 2025 6:29 PM
Birth and Death Certificate Haryana Download

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हरियाणा सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की सेवा को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। अब Birth and Death Certificate Haryana Download की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से Saral Haryana Portal और CRS Portal के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।

यह लेख 2025 की नवीनतम जानकारी के साथ आपको बताएगा कि हरियाणा में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें और PDF सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें। साथ ही हम आपको दोनों पोर्टल (saralharyana.gov.in और crsorgi.gov.in) की पूरी जानकारी देंगे।

हरियाणा में Birth and Death Certificate Download के लिए ऑनलाइन पोर्टल

हरियाणा में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मुख्य रूप से दो आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध हैं:

Saral Haryana Portal (saralharyana.gov.in): यह हरियाणा सरकार का मुख्य सेवा पोर्टल है जिसे अंत्योदय सरल पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। यह पोर्टल Digital India के vision के अनुसार faceless, paperless और cashless सेवा देने के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल पर 380+ से अधिक नागरिक सेवाएं उपलब्ध हैं।

CRS Portal (crsorgi.gov.in): Civil Registration System (CRS) पोर्टल भारत सरकार का राष्ट्रीय स्तर का पोर्टल है। यह पोर्टल हरियाणा सहित 20+ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए उपयोग किया जाता है।

दोनों पोर्टल वैध और सरकारी रूप से मान्यता प्राप्त हैं। आप किसी भी पोर्टल का उपयोग करके अपना जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। दोनों पोर्टल से जारी किए गए सर्टिफिकेट पूरे भारत में मान्य होते हैं।

Registration of Births and Deaths Act, 1969: हरियाणा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण इस केंद्रीय अधिनियम और Haryana Registration of Births and Deaths Rules 2025 के तहत संचालित होता है। कानून के अनुसार हर जन्म और मृत्यु को 21 दिनों के भीतर पंजीकृत करना अनिवार्य है।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण क्यों जरूरी है?

भारत में Registration of Births and Deaths Act, 1969 के अनुसार प्रत्येक जन्म और मृत्यु को 21 दिनों के भीतर रजिस्टर करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र कई महत्वपूर्ण कामों के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं:

जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग:

  • स्कूल में दाखिले के लिए उम्र का प्रमाण
  • आधार कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड बनवाने के लिए
  • सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए
  • शादी का पंजीकरण करवाने के लिए
  • ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी के लिए
  • नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन के लिए
  • जन्म तिथि के कानूनी प्रमाण के रूप में

मृत्यु प्रमाण पत्र के उपयोग:

  • संपत्ति के स्वामित्व ट्रांसफर के लिए
  • बीमा क्लेम करने के लिए अनिवार्य
  • पेंशन और ग्रेच्युटी सेटलमेंट के लिए
  • बैंक खाता बंद करने और वित्तीय निपटान के लिए
  • सरकारी डेटाबेस अपडेट करने के लिए (राशन कार्ड, आधार, वोटर लिस्ट)
  • विधवा पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए
  • परिवार के सदस्यों के कानूनी अधिकारों के लिए

समय पर पंजीकरण करवाना महत्वपूर्ण है क्योंकि 21 दिनों के बाद पंजीकरण में देरी मानी जाती है और अतिरिक्त शुल्क और दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है।

Saral Haryana Portal पर Birth Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन

Saral Haryana Portal पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना बहुत सरल है। नीचे दी गई स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया को फॉलो करें:

Step 1: Saral Haryana Portal पर जाएं सबसे पहले https://saralharyana.gov.in/ वेबसाइट खोलें। होमपेज पर आपको “New User? Register Here” का विकल्प दिखाई देगा।

Step 2: Registration करें अगर आप पहली बार पोर्टल पर जा रहे हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें। “Register” बटन पर क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरें। आपके मोबाइल पर OTP आएगा जिसे वेरीफाई करें।

Step 3: Login करें रजिस्ट्रेशन के बाद अपने User ID और Password से लॉगिन करें। Captcha Code भी भरना होगा।

Step 4: Birth Certificate Service चुनें लॉगिन करने के बाद “Services” या “Apply for Services” सेक्शन में जाएं। वहां “Birth Certificate Issuance” या “जन्म प्रमाण पत्र जारी करना” ऑप्शन को चुनें। यह सेवा “Births, Deaths, Marriages and Child Care” कैटेगरी में उपलब्ध है।

Step 5: Application Form भरें अब जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:

  • बच्चे का नाम (यदि नाम नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं)
  • जन्म की तारीख और समय
  • जन्म का स्थान (अस्पताल/घर)
  • माता-पिता का नाम और पता
  • माता-पिता का आधार नंबर और मोबाइल नंबर
  • जन्म रजिस्ट्रेशन नंबर (यदि पहले से रजिस्टर किया है)

Step 6: Documents Upload करें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें जैसे अस्पताल से जारी Birth Report, माता-पिता का पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण आदि। सभी दस्तावेज PDF या JPG फॉर्मेट में 2 MB से कम साइज के होने चाहिए।

Step 7: Application Submit करें सभी जानकारी सही से भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें। आपको एक Application Reference Number मिलेगा जिसे सुरक्षित रखें।

Processing Time: आमतौर पर जन्म प्रमाण पत्र 7 कार्य दिवसों में जारी कर दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में PHC/CHC और शहरी क्षेत्रों में Municipal Corporation द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।

Death Certificate Haryana Download के लिए ऑनलाइन आवेदन

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी आप Saral Haryana Portal या CRS Portal दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। यहां दोनों पोर्टल की प्रक्रिया बताई गई है:

Saral Haryana Portal से Death Certificate के लिए आवेदन:

Step 1: https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं और लॉगिन करें।

Step 2: “Services” में जाकर “Death Certificate Issuance” या “मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना” चुनें।

Step 3: Application Form में निम्नलिखित विवरण भरें:

  • मृतक का पूरा नाम
  • मृत्यु की तारीख, समय और स्थान
  • मृतक की उम्र और लिंग
  • मृत्यु का कारण (यदि पता हो)
  • आवेदक का नाम और मृतक से संबंध
  • आवेदक का पता और संपर्क जानकारी

Step 4: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:

  • Doctor’s Certificate (मृत्यु प्रमाण पत्र) – अस्पताल से जारी
  • अंतिम संस्कार/दाह संस्कार का प्रमाण
  • मृतक का पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी)
  • आवेदक का पहचान प्रमाण

Step 5: Application Submit करें और Reference Number save करें।

CRS Portal (crsorgi.gov.in) से Death Certificate के लिए आवेदन:

Step 1: http://crsorgi.gov.in/ पर जाएं।

Step 2: “General Public Login” पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन करें।

Step 3: Login करके “Register Death” option चुनें।

Step 4: Form भरें और दस्तावेज अपलोड करें।

Step 5: Submit करने के बाद आपको Registration Number मिलेगा।

मृत्यु प्रमाण पत्र भी आमतौर पर 7 कार्य दिवसों में जारी कर दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट संबंधित क्षेत्र के Registrar द्वारा जारी किया जाता है।

Birth and Death Certificate Haryana के लिए आवश्यक दस्तावेज

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी होते हैं:

जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • अस्पताल से जारी Birth Report या डिस्चार्ज कार्ड
  • माता-पिता का आधार कार्ड
  • माता-पिता का निवास प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, वोटर आईडी)
  • यदि बच्चा घर पर जन्मा है तो दाई/डॉक्टर की रिपोर्ट
  • दो गवाहों की रिपोर्ट (घर पर जन्म के मामले में)
  • Sarpanch/MC का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • Affidavit (यदि 1 महीने से अधिक देरी हो)
  • NAC (Non-Availability Certificate) यदि 1 साल से अधिक देरी हो
  • बच्चे के भाई-बहन का जन्म प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
  • स्कूल सर्टिफिकेट (बड़े बच्चों के मामले में)

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • डॉक्टर का मृत्यु प्रमाण पत्र (Medical Certificate of Cause of Death)
  • अंतिम संस्कार/दाह संस्कार का प्रमाण
  • मृतक का पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड)
  • आवेदक का पहचान प्रमाण और आधार कार्ड
  • आवेदक का निवास प्रमाण
  • Affidavit (यदि 1 महीने से अधिक देरी हो)
  • Police Report (यदि अस्वाभाविक मृत्यु हो)

सभी दस्तावेज Gazetted Officer द्वारा attested होने चाहिए यदि 1 महीने से अधिक की देरी हो।

Special Cases:

  • यदि जन्म Moving Vehicle में हुआ है तो पहले रुकने के स्थान पर पंजीकरण होगा
  • नवजात शिशु या मृत शरीर सार्वजनिक स्थान पर मिलने पर स्थानीय पुलिस स्टेशन का Investigating Officer रिपोर्ट करेगा
  • बिना नाम के भी जन्म रजिस्टर किया जा सकता है। 12 महीने के भीतर नाम free में जोड़ा जा सकता है, उसके बाद ₹50 शुल्क लगेगा

Application Status कैसे चेक करें?

आवेदन जमा करने के बाद आप अपने Application Status को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं:

Saral Haryana Portal पर Status Check करें:

  • https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं
  • “Track Application Status” या “Know Your Application Status” पर क्लिक करें
  • अपना Application Reference Number और Date of Birth दर्ज करें
  • “Search” बटन पर क्लिक करें
  • आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी

SMS के माध्यम से Status चेक करें: Saral Haryana Portal SMS आधारित Automatic Reporting System (ARMS) का उपयोग करता है। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी स्टेटस अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।

CRS Portal पर Status Check करें:

  • http://crsorgi.gov.in/ पर जाएं
  • Login करें
  • “Track Application” option में अपना Registration Number डालें
  • Status देखें

Application Status में विभिन्न चरण होते हैं जैसे “Submitted”, “Under Verification”, “Approved”, “Certificate Generated”, या “Rejected”। यदि आपका आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो कारण भी बताया जाता है।

Birth and Death Certificate Haryana Download कैसे करें?

एक बार आपका सर्टिफिकेट approve हो जाने के बाद आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं:

Saral Haryana से Certificate Download करें:

Step 1: https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं और लॉगिन करें।

Step 2: “My Applications” या “Download Certificate” section में जाएं।

Step 3: अपना Application Number select करें।

Step 4: “Download Certificate” बटन पर क्लिक करें।

Step 5: आपका Birth/Death Certificate PDF format में डाउनलोड हो जाएगा।

Alternative Method – Direct Download Link: आप https://status.saralharyana.nic.in/reports/GetSaralCertificate पर भी जा सकते हैं। यहां Application Number डालकर सीधे सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।

CRS Portal से Certificate Download करें:

Step 1: http://crsorgi.gov.in/ पर जाएं।

Step 2: “Print Certificate” या “Download Certificate” option चुनें।

Step 3: अपना Registration Number और Date of Birth दर्ज करें।

Step 4: Captcha Code भरकर Submit करें।

Step 5: Certificate PDF में डाउनलोड हो जाएगा।

डाउनलोड किए गए सर्टिफिकेट में QR Code होता है जिससे इसकी Authenticity वेरीफाई की जा सकती है। आप इस PDF को प्रिंट करके कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट सरकारी रूप से मान्य है।

Certificate Verification कैसे करें?

आप किसी भी Birth या Death Certificate की Authenticity को ऑनलाइ verify कर सकते हैं:

Saral Haryana Verification:

  • https://saralharyana.gov.in/ पर “Verify Certificate” option में जाएं
  • Certificate Number डालें
  • Certificate details देखें और मिलान करें

QR Code Scanning: सर्टिफिकेट पर मौजूद QR Code को किसी QR Scanner app से स्कैन करें। यह आपको certificate की सभी details दिखाएगा।

CRS Portal Verification:

  • crsorgi.gov.in पर जाकर “Verify Certificate” option का उपयोग करें
  • Registration Number डालकर वेरीफाई करें

Registration में देरी होने पर क्या करें?

यदि आपने 21 दिनों के भीतर जन्म या मृत्यु को रजिस्टर नहीं किया है, तो आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन अतिरिक्त दस्तावेज और शुल्क की जरूरत पड़ सकती है:

21 दिन से 1 महीने तक की देरी: सामान्य प्रक्रिया लागू होती है लेकिन Registrar एक Affidavit मांग सकता है जिसमें देरी का कारण बताया गया हो।

1 महीने से 1 साल तक की देरी:

  • Affidavit अनिवार्य है
  • सभी दस्तावेज Gazetted Officer से attested होने चाहिए
  • अतिरिक्त शुल्क लग सकता है

1 साल से अधिक की देरी:

  • Non-Availability Certificate (NAC) जरूरी है
  • First Class Magistrate के आदेश की जरूरत हो सकती है
  • Detailed Affidavit और सभी संभव दस्तावेज जमा करने होंगे
  • प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है

बच्चे के नाम में परिवर्तन:

  • जन्म पंजीकरण के समय बिना नाम के भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है
  • 12 महीने तक नाम मुफ्त में जोड़ा जा सकता है
  • 12 महीने के बाद ₹50 शुल्क देकर नाम जोड़ा जा सकता है
  • एक बार नाम दर्ज हो जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता

(FAQs)

प्रश्न 1: Birth and Death Certificate Haryana Download करने के लिए कौन से पोर्टल उपयोग कर सकते हैं? उत्तर: हरियाणा में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए दो मुख्य पोर्टल हैं – Saral Haryana Portal (saralharyana.gov.in) और CRS Portal (crsorgi.gov.in)। दोनों सरकारी और मान्य हैं।

प्रश्न 2: जन्म और मृत्यु को कितने दिनों के भीतर रजिस्टर करना अनिवार्य है? उत्तर: Registration of Births and Deaths Act, 1969 के अनुसार जन्म और मृत्यु दोनों को घटना के 21 दिनों के भीतर रजिस्टर करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। 21 दिनों के बाद देरी मानी जाती है।

प्रश्न 3: क्या बिना नाम के भी जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है? उत्तर: हां, हरियाणा में बिना नाम के भी जन्म रजिस्टर किया जा सकता है। पंजीकरण की तारीख से 12 महीने तक नाम मुफ्त में जोड़ा जा सकता है। 12 महीने के बाद ₹50 शुल्क देकर नाम जोड़ा जा सकता है।

प्रश्न 4: Birth Certificate या Death Certificate कितने दिनों में मिल जाता है? उत्तर: आवेदन के बाद आमतौर पर 7 कार्य दिवसों में जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में PHC/CHC और शहरी क्षेत्रों में Municipal Corporation द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।

निष्कर्ष

Birth and Death Certificate Haryana Download की प्रक्रिया अब पहले से बहुत आसान और तेज हो गई है। हरियाणा सरकार ने Saral Haryana Portal और CRS Portal के माध्यम से इस सेवा को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

2025 में हरियाणा सरकार ने Haryana Registration of Births and Deaths Rules 2025 के तहत प्रक्रिया को और सुधारा है। अब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, Application Status ट्रैक कर सकते हैं और PDF Certificate डाउनलोड कर सकते हैं।

यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और आपको जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत है तो इस लेख में बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करें। याद रखें कि जन्म और मृत्यु को 21 दिनों के भीतर रजिस्टर करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। देरी होने पर अतिरिक्त दस्तावेज और प्रक्रिया की जरूरत पड़ सकती है। जल्द से जल्द https://saralharyana.gov.in/ या http://crsorgi.gov.in/ पर जाएं और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें।

Nimesh Kumar

नमस्ते! मेरा नाम निमेष कुमार है और मैं Vssss.in का संस्थापक और मुख्य लेखक हूँ। मैं वर्ष 2022 से सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी को लोगों तक सरल भाषा में पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ।

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